एमपी सरकारी जमीन का पट्टा – इस पोस्ट में आपको मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं. उसकी पूरी प्रक्रीया निचे स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं. अगर आप एमपी में सरकारी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं. तो यह जानकारी बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं. क्योंकि आज भी बहुत लोगों को यह पता नहीं हैं. की ऑनलाइन भी Sarkari Jameen Ka Patta MP को बनवा सकते हैं. जिसकी वजह से लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं.
मध्यप्रदेश राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने भूमि का पट्टा ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रीया शुरू कर दी हैं. यदि आपके पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से जिस भूमि पर काबिज हैं. वे लोग पट्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व विभाग पूरी तरह से डिजिटल हो गया हैं. आप पट्टे के लिए अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
पट्टे वाली जमीन पर सरकार का अधिकार होता हैं. सरकार पट्टेवाली जमीन को लोगो को कुछ समय के लिए किसी विशेष कार्य उद्देश्य के लिए देती हैं. जब पट्टे का समय पूरा हो जाता हैं. तब पट्टे को फिर से नवनीकरण करना पड़ता हैं. पट्टाधारक पट्टेवाली जमीन का मालिक नहीं होता हैं. वह पट्टे वाली जमीन को खरीद बेच नहीं कर सकता हैं.
मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन कैसे बनाएं?
मध्यप्रदेश राज्य सरकार के राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट से सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन कैसे बनवाते हैं. इसका पूरा विवरण नीचे स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं.
- मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आपको पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://rcms.mp.gov.in/citizen/ पर जाना होगा.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर “आवेदन” का विकल्प दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करें. आपके सामने अब सभी आवेदन की लिस्ट ओपन हो जाती हैं. “आवासीय पट्टा” के विकल्प सेलेक्ट करें.

- आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता हैं. इस फॉर्म में आपसे कुछ जानकारियों को भरने के लिए कहा जाता हैं. जैसे – भूमि का विवरण में आपको अपने जिला, सब डिवीज़न, तहसील, आर.आई. सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम और कोर्ट / न्यायालय को सेलेक्ट करना हैं.

- अब आपको आवेदकों और सीमाओ का विवरण को सही से भरना हैं.

- अब आपको यहाँ पर जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज़ माँगा जाता हैं. उन सभी दस्तावेज़ को आपको यहाँ पर अपलोड करना हैं. फिर चेक बॉक्स को चेक करके “सेव करें” को क्लिक करें.

- सेव करते ही आपका आवेदन हो जाता हैं. आपको यहाँ पर एक आवेदन संख्या के साथ पावती रसीद भी मिलता हैं. इस पावती रसीद में आवेदन का सभी विवरण होता हैं. और यह भी लिखा होता हैं. की आपको सभी मूल प्रति दस्तावेज़ के साथ राजस्व न्यायालय कार्यालय में कब जाना हैं. दिए गए तारीख को कार्यालय में सभी मूल दस्तावेज़ के साथ जाएँ. आपकी सभी दस्तावेज़ की जाँच की जाती हैं. यदि आप योग्य पाए जाते हैं. तो आपको पट्टा आवंटित कर दिया जाता हैं.

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Sarkari Jameen Ka Patta MP (FAQ)
क्या पट्टाधारक पट्टे वाली सम्पति का मालिक होता हैं?
पट्टाधारक पट्टेवाली जमीन का मालिक नहीं होता हैं. वह पट्टे वाली जमीन को खरीद बेच नहीं कर सकता हैं.
एमपी में पट्टे बनवाने के लिए मापदंड क्या हैं?
यदि आपके पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से जिस भूमि पर काबिज हैं. वे लोग पट्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं.