MP Bhulekh 2024 – मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व विभाग ने मध्यप्रदेश के सभी जमीन के रिकॉर्ड को अपने ऑफिसियल पोर्टल एमपी भूलेख पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया हैं. आप इस पोर्टल के माध्यम से एमपी भूलेख खसरा खतौनी B1, भू नक्शा Land Record MP की सभी जानकारी को अब अपने घर बैठे ही ऑनलाइन देख सकते हैं. एवं MP Bhu Abhilekh, Khasra Khatauni MP से संबंधित सभी रिकॉर्ड की जाँच कर नक़ल प्रतिलिपि को डाउनलोड भी कर सकते हैं.
एमपी भूलेख क्या हैं?
एमपी भूलेख राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के सभी जमीनों के प्रबंधन रिकॉर्ड का डिजिटल डेटाबेस प्रणाली हैं. जिसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य के सभी जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन उपलब्ध कराना हैं. जिससे मध्यप्रदेश के निवासी अपने किसी भी जमीन की जानकारी को ऑनलाइन घर बैठे ही देख सकें. एवं जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज़ की जाँच कर सकें.
आधिकारिक वेबसाइट | खसरा खतौनी देखें |
भू-नक्शा देखें | खसरा / नक्शा त्रुटि रिपोर्ट |
जब भी हमलोगों को पहले मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जमीन की जानकारी चाहिए होती थी. तब हमलोगों को Bhu Abhilekh MP की जानकारी के लिए पटवारी एवं तहसील का चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन इस समय एमपी भू अभिलेख जमीन से संबंधित किसी भी जानकारी को घर बैठे ही ऑनलाइन मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारिक वेबसाइट से निकाल सकते हैं. MP Bhulekh Portal से ऑनलाइन जमीन की जानकारी कैसे निकालते हैं? इस पोस्ट में उसकी पूरी प्रक्रिया दी गई हैं.
एमपी भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियों की लिस्ट
MP Bhulekh Portal से आप दो प्रकार की एमपी लैंड रिकॉर्ड की प्रतिलिपि देख सकते हैं. या उसे डाउनलोड कर सकते हैं.
(1) साधारण भू-अभिलेख प्रतिलिपि – इस भू अभिलेखि प्रतिलिपि को निकालने के लिए आपको एमपी भूलेख पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जरुरत नहीं पड़ती हैं. इसे आप फ्री में निकाल सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता हैं. लेकिन इस प्रतिलिपि को सिर्फ जानकारी के लिय उपयोग कर सकते हैं.
(2) डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि – इस भू अभिलेख प्रतिलिपि को निकालने के लिए आपको MP Bhulekh Portal पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हैं. इस प्रतिलिपि को निकालने के लिए शुल्क देने पड़ते हैं. इस प्रतिलिपि को आप किसी भी सरकारी कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं. क्योंकि यह प्रतिलिपि कानूनी रूप से मान्य होता हैं.
मुफ्त सेवाएँ (Free Services)
- साधारण भू-अभिलेख (खसरा/खतौनी)
- साधारण भू नक्शा नक्शा
- आबादी अधिकार अभिलेख
- व्यपवर्तित भूमि-राजस्व भुगतान
- दृष्टि बंधक
- व्यव्हार न्यायालय प्रकरण
- अभिलेखागार प्रतिलिपि
- RCMS आर्डर
- ट्रांज़ैक्शन विवरण
- भूमि बंधक
- कृषि भूमि राजस्व विभाग
- DS दस्तावेज़ खोजें
- दस्तावेज़ खोजें
- जमानत विवरण खोजें
- CERSAI खोजें
सशुल्क सेवाएँ (Paid Services)
- प्रमाणित भू-अभिलेख प्रति डाउनलोड
- प्रमाणित भू नक्शा नक्शा
- राजस्व न्यायालय आदेश प्रतिलिपि
- अभिलेखागार के अभिलेख प्रतिलिपि
- भू-अधिकार पुस्तिका
- व्यपवर्तन सूचना
- भू राजस्व भुगतान
- वॉलेट रिचार्ज
- भूमिस्वामी आधार
- MP Bhulekh Contact Details
- Other Land Services
एमपी भू अभिलेख साधारण प्रतिलिपि ऑनलाइन कैसे देखें?
मध्यप्रदेश राज्य सरकार के राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट से एमपी भू अभिलेख साधारण प्रतिलिपि ऑनलाइन कैसे देखते हैं. इसका पूरा विवरण नीचे स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं.
Step 01 – मध्यप्रदेश राज्य के भूलेख खसरा खतौनी को देखने के लिए आपको पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/ पर जाना होगा.
Step 02 – वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर ही “भू अभिलेख’ का विकल्प दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करें.
Step 03 – अब आपके सामने एक नई पेज ओपन हो जाता हैं. यहाँ पर दो आप्शन दिखाई देता हैं. इनमे से “क्या आप भू अभिलेख में खसरा खोजना चाहते हैं” के विकल्प को चुने और “Yes” बटन को सेलेक्ट करें.
Step 04 – अब यहाँ पर आपको जिस भाषा में khasra khatauni copy चाहिए. पहले उस भाषा का चुनाव करें.
Step 05 – अगर आपके पास भू भाग यूनिक आईडी, ULPIN संख्या, भूमिस्वामी आईडी हैं. तो आप इनका भी उपयोग करके भू अभिलेख को सर्च कर सकते हैं. यदि आपके पास यह नहीं हैं तब भी कोई बात नहीं आप नाम के द्वारा भी खसरा खतौनी को खोज सकते हैं.
Step 06 – अब आपको अपने जिला, तहसील और गांव के नाम को सेलेक्ट करना हैं. फिर आपको खसरा खतौनी को सर्च करने के लिए तीन विकल्प दिखाई देते हैं. (1) भू-स्वामी (2) खसरा संख्या और (3) प्लाट संख्या अपने सुविधा अनुसार तीनो में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर भू-स्वामी के विकल्प का चुनाव किया गया हैं. भू-स्वामी के विकल्प का चुनाव करते ही आपके सामने भू स्वामी की लिस्ट ओपन हो जाती हैं. इनमे से जिनका भूमि रिकॉड देखना चाहते हैं. उनके नाम को सेलेक्ट करें. फिर खसरा /प्लाट संख्या को सेलेक्ट करें. बाद में कैप्चा कोड को सही से भरकर “विवरण देखें” बटन पर क्लिक करें.
Step 07 – अब आपके सामने जमीन की जानकारी ओपन हो जाती हैं. आप “भूखंड से संबंधित जानकारी – (खतौनी)” पर क्लिक करके खतौनी को देख सकते हैं.
Step 08 – खसरा देखने के लिए “भू भाग विवरण” में आपको “खसरा देखें” कॉलम में आइकॉन पर क्लिक करें. आपके सामने खसरा का पूरा विवरण ओपन हो जाता हैं. इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.
डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि ऑनलाइन कैसे निकालें?
मध्यप्रदेश राज्य सरकार के राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट से डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि ऑनलाइन कैसे निकालते हैं. इसका पूरा विवरण नीचे स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं.
Step 01 – मध्यप्रदेश राज्य के भूलेख खसरा खतौनी के डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि निकालने के लिए आपको पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
Step 02 – वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर ही “Register As Public User’ का विकल्प दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करें.
Step 03 – अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता हैं. इसको सही से भरकर “पंजीकृत करें (Register)” के बटन को क्लिक करें.
Step 04 – आपने जो ईमेल आईडी दिया हैं. उस पर आपका पासवर्ड भेज दिया जाता हैं. अब आपको अपने लॉग इन आईडी, पासवर्ड दर्ज करके Department में Public User को सेलेक्ट करें. फिर कैप्चा को सही से भरकर “Submit” बटन पर क्लिक करें. वेबसाइट पर आप लॉग इन हो जाते हैं.
Step 05 – अब आपके सामने बहुत सरे आप्शन दिखाई देते हैं. इनमे से आपको “भू अभिलेख प्रतिलिपि” को सेलेक्ट करना हैं.
Step 06 – अब आपको अपने जिला, तहसील और गांव के नाम को सेलेक्ट करना हैं. फिर आपको खसरा खतौनी को सर्च करने के लिए चार विकल्प दिखाई देते हैं. (1) भू-स्वामी (2) खसरा संख्या (3) प्लाट संख्या और (4) निष्क्रिय खसरा संख्या अपने सुविधा अनुसार किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सभी को भरकर “विवरण देखें” को क्लिक करें.
Step 07 – अब आपको भू स्वामी और खसरा का विवरण दिखाई देता हैं. सेलेक्ट करके “चयन करें” को क्लिक करें. अब आपके सामने अभिलेख का प्रकार और किस वर्ष की प्रतिलिपि चाहिए विकल्प आता हैं. इसे सेलेक्ट करना हैं. फिर “प्रतिलिपि शुक्ल” बटन पर क्लिक करें. फिर “भुगतान” के विकल्प को सेलेक्ट करें.
Step 08 – आपके सामने भुगतान करने का पेज ओपन हो जाता हैं. “जमा करें” के बटन पर क्लिक करके पेमेंट करें.
Step 09 – पेमेंट कर देने के बाद आपको होम पेज पर आना हैं. और प्रतिलिपि डाउनलोड करने के लिए “भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड” आप्शन को सेलेक्ट करना हैं.
Step 10 – अब आप यहाँ से खसरा प्रतिलिपि जिसके लिए आपने पेमेंट किया था. उसको Print / Download कर सकते हैं.
Step 11 – इस डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि को आप कानूनी कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं.
भूमिस्वामी आधार E-KYC ऑनलाइन कैसे करें?
Step 01 – आपको अपने जमीन को अपने आधार कार्ड से लिंक करना हैं. तो सबसे पहले MP Bhulekh Portal (https://mpbhulekh.gov.in/) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉग इन कर लेना हैं.
Step 02 – अब आपको लॉग इन कर लेने के बाद बहुत सारे विकल्प दिखाई देते हैं. इनमे से “भूमिस्वामी आधार E-KYC” को सेलेक्ट करना हैं .
Step 03 – अब आपको अपने जिला, तहसील और गांव के नाम को सेलेक्ट करना हैं. फिर आपको खसरा खतौनी को सर्च करने के लिए तीन विकल्प दिखाई देते हैं. (1) भू-स्वामी (2) खसरा संख्या और (3) प्लाट संख्या अपने सुविधा अनुसार तीनो में से किसी को भी सेलेक्ट करके “विवरण देखें” को क्लिक करें.
Step 04 – अब आपके सामने भूमिस्वामी की लिस्ट ओपन हो जाती हैं. इनमे से भूमिस्वामी को चयन करके “E-KYC (भू स्वामी)” पर क्लिक करें.
Step 05 – यहाँ पर आपको अपना आधार नम्बर दर्ज करना हैं. आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नम्बर लिंक हैं. उसी नम्बर पर एक ओटीपी आएगा उसे दर्ज करके “जमा करें” को क्लिक करें.
Step 06 – अब आपको “भू अभिलेख के अनुसार भू स्वामी” और “आधार के अनुसार भू स्वामी” का डिटेल दिखाई देता हैं. यहाँ पर आप अपना मोबाइल नम्बर भी जोड़ सकते हैं. फिर नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें. यदि सभी डिटेल सही हैं. तब “अनुमोदन हेतु भेजे” पर क्लिक करें.
भू अधिकार पुस्तिका के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Step 01 – भू अधिकार पुस्तिका के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हैं. तो सबसे पहले Bhulekh MP Portal (https://mpbhulekh.gov.in/) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉग इन कर लेना हैं.
Step 02 – अब आपको लॉग इन कर लेने के बाद बहुत सारे विकल्प दिखाई देते हैं. इनमे से “भू-अधिकार पुस्तिका” को सेलेक्ट करना हैं.
Step 03 – अब आपको अपने जिला, तहसील और गांव के नाम को सेलेक्ट करना हैं. फिर आपको खसरा खतौनी को सर्च करने के लिए तीन विकल्प दिखाई देते हैं. (1) भू-स्वामी (2) खसरा संख्या और (3) प्लाट संख्या अपने सुविधा अनुसार तीनो में से किसी को भी सेलेक्ट करके “विवरण देखें” को क्लिक करें.
Step 04 – आपको भू स्वामी और खसरा का वास्तविक विवरण दिखाई देता हैं. चयन करें आप्शन को सेलेक्ट करके “जोड़े” बटन को क्लिक करें. अब “आवेदन करें” आप्शन आता हैं. उसे सेलेक्ट करें. फिर आपको पेमेंट करना होता हैं. इसके लिए “भुगतान” बटन पर क्लिक करें.
Step 05 – आपके सामने भुगतान करने का पेज ओपन हो जाता हैं. “जमा करें” के बटन पर क्लिक करके पेमेंट करें.
Step 06 – पेमेंट कर देने के बाद आपको होम पेज पर आना हैं. और प्रतिलिपि डाउनलोड करने के लिए “भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड” आप्शन को सेलेक्ट करना हैं.
Step 07 – अब आप यहाँ से भू-अधिकार पुस्तिका जिसके लिए आपने पेमेंट किया था. उसको Print / Download कर सकते हैं.
Step 08 – इस डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि को आप कानूनी कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं.
आबादी अधिकार अभिलेख ऑनलाइन कैसे देखें?
Step 01 – मध्यप्रदेश राज्य के आबादी अधिकार अभिलेख को देखने के लिए आपको पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/ पर जाना होगा.
Step 02 – वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर ही “आबादी अधिकार अभिलेख’ का विकल्प दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करें.
Step 03 – अब आपके सामने एक नई पेज ओपन हो जाता हैं. यहाँ पर दो आप्शन दिखाई देता हैं. इनमे से “क्या आप भू अभिलेख में खसरा खोजना चाहते हैं” के विकल्प को चुने और “Yes” बटन को सेलेक्ट करें.
Step 04 – अब आपको अपने जिला, तहसील और गांव के नाम को सेलेक्ट करना हैं. फिर आपको खसरा खतौनी को सर्च करने के लिए तीन विकल्प दिखाई देते हैं. (1) भू-स्वामी (2) ब्लॉक संख्या और (3) प्लाट संख्या अपने सुविधा अनुसार तीनो में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. कैप्चा को भरकर “विवरण देखें” को Click करें.
Step 05 – अब आपके सामने भू स्वामी और खसरा का वास्तविक विवरण ओपन हो जाता हैं. इसमें देखे के आइकॉन पर क्लिक करें. आपके सामने आबादी अधिकार अभिलेख का पूरा विवरण ओपन हो जाता हैं. इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.
व्यवहार न्यायालय प्रकरण ऑनलाइन कैसे देखें?
Step 01 – मध्यप्रदेश राज्य के व्यवहार न्यायालय प्रकरण को देखने के लिए आपको पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/ पर जाना होगा.
Step 02 – वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर ही “व्यवहार न्यायालय प्रकरण” का विकल्प दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करें.
Step 03 – अब आपको अपने जिला, तहसील और गांव के नाम को सेलेक्ट करना हैं. फिर आपको खसरा खतौनी को सर्च करने के लिए दो विकल्प दिखाई देते हैं. (1) भू-स्वामी (2) खसरा संख्या अपने सुविधा अनुसार दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. कैप्चा को भरकर “View Details” को Click करें.
Step 04 – अब आपके सामने व्यवहार न्यायालय प्रकरण विवरण ओपन हो जाता हैं.
भूमि से संबंधित शिकायत आवेदन ऑनलाइन कैसे करें?
Step 01 – मध्यप्रदेश राज्य में भूमि से संबंधित शिकायत आवेदन ऑनलाइन करने के लिए पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/ पर जाना होगा.
Step 02 – वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर ही “GRIEVANCE” का विकल्प दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करें.
Step 03 – अब आपके सामने आवेदन करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाता हैं. फॉर्म भर कर “ओटीपी भेजें” को Click करें. आपके मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज कर आवेदन को सबमिट करें. अपने आवेदन संख्या को नोट कर लें.
शिकायत आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन कैसे देखें?
Step 01 – शिकायत आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन देखने के लिए पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/ पर जाना होगा.
Step 02 – वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर ही “GRIEVANCE” का विकल्प दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करें.
Step 03 – आपको इस पेज पर “शिकायत/सुझाव ट्रेक” के आप्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद शिकायत संख्या/ मोबाइल दर्ज करके “खोजे” पर Click करें. आवेदन की स्थिति ओपन हो जाती हैं.
एमपी भूलेख हेल्पलाइन
आयुक्त भू-अभिलेख
मोती महल, ग्वालियर
मध्यप्रदेश – 474007
टोल फ्री नंबर – 18002336763, 07554000340
Email Id – [email protected]
Phone no – 0751 – 2441200
Fax no – 0751 – 2441202
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MP Bhulekh (FAQ)
प्रश्न 01 – एमपी भूलेख खसरा खतौनी में यदि कोई त्रुटी हो तो क्या करें?
अगर एमपी भूलेख खसरा खतौनी के विवरण में कोई त्रुटी हैं. तो आप अपने तहसील कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. या एमपी भूलेख हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं.
टोल फ्री नंबर – 18002336763, 07554000340
Email Id – [email protected]
Phone no – 0751 – 2441200
Fax no – 0751 – 2441202
प्रश्न 02 – मध्य प्रदेश भूलेख को ऑनलाइन चेक करने के लिए अधिकारिक पोर्टल कौन सा हैं?
मध्य प्रदेश भूलेख को आप राजस्व विभाग के अधिकारिक पोर्टल (https://mpbhulekh.gov.in/) पर जाकर एमपी लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
प्रश्न 03 – क्या डाउनलोड की गई भू-अभिलेख प्रतिलिपि कानूनी उपयोग के लिए मान्य हैं?
आप राजस्व विभाग के अधिकारिक पोर्टल से दो प्रकार की एमपी भू-अभिलेख की प्रतिलिपि देख सकते हैं. या उसे डाउनलोड कर सकते हैं.
(1) साधारण भू-अभिलेख प्रतिलिपि – इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता हैं. लेकिन इस प्रतिलिपि को सिर्फ जानकारी के लिय उपयोग कर सकते हैं.
(2) डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि – इस प्रतिलिपि को निकालने के लिए शुल्क देने पड़ते हैं. इस प्रतिलिपि को आप किसी भी सरकारी कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं.